मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्यमी और प्रवासी मजदूर
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्यमी और प्रवासी मजदूर
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने उद्यमों और प्रवासी श्रमिकों को अपनी आजीविका बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के माध्यम से सबसे पहले ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उन्हें व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लेने में मदद की जाएगी। यह प्रशिक्षण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी मजदूरों और पुराने उद्यमियों को दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे उद्यमियों और प्रवासी मजदूरों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये की ऋण राशि प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल -:-
यह एक सरकारी पोर्टल है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करके सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों की मदद करना है ताकि वे आसानी से इस योजना में पंजीकरण कर सकें और इस संबंध में विभिन्न जानकारी एकत्र कर सकें। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्टर, अपडेट और यूजर मैनुअल जैसे तीन टैब दिखाई देंगे। इसके बाद इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें खुद को रजिस्टर करना होगा. जिसके लिए आपको 3 चरण पूरे करने होंगे - मोबाइल नंबर का पंजीकरण, प्राप्त ओटीपी दर्ज करके मोबाइल नंबर का सत्यापन, और पंजीकरण पूरा करें। अब आप इस पोर्टल पर जाकर विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर योजना की विशेषताएं:-
इस योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूरों और छोटे उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि ऋण के रूप में दी जाएगी।
इस योजना के माध्यम से शहरों से पलायन कर लौटे मजदूरों को गांव में अपनी आजीविका चलाने में सहायता मिलेगी और वे अपना उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनेंगे।
इसमें लाभार्थी को ऋण लेते समय बैंक को किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी उद्यमी या प्रवासी मजदूर लाभ उठा सकता है और अपना उद्योग स्थापित कर सकता है।
मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-:-
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास अपना आधार कार्ड होना आवश्यक है क्योंकि पंजीकरण के लिए लाभार्थी के आधार नंबर की आवश्यकता होगी।
इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी लाभार्थी के मोबाइल पर दी जाएगी यानी व्यक्ति के पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए।
इसके अलावा व्यक्ति के पास स्वयं की समग्र आईडी होना भी आवश्यक है क्योंकि इसके लिए लाभार्थी की समग्र आईडी नंबर की भी आवश्यकता होगी।
इसके अलावा लाभार्थी के पास बैंक में खाता होना भी जरूरी है क्योंकि पंजीकरण के समय लाभार्थी के पास बैंक खाता संख्या और बैंक का आईएफएससी कोड होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया:-
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके कामगारसेतु पोर्टल पर जाकर रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा. अब आपको इस ओटीपी को दी गई जगह पर दर्ज करके खुद को वेरिफाई करना होगा।
अब आपको ग्रामीण पथ विक्रेता विकल्प का चयन करना होगा। और इसके बाद आपको वहां अपना आधार नंबर भरना होगा.
ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए और अगर आपका मोबाइल आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहले किसी कियोस्क पर जाकर अपने मोबाइल को अपने आधार से लिंक कराना होगा।
आधार नंबर दर्ज करने के बाद अब आपको अपना समग्र आईडी नंबर देना होगा और जैसे ही आप समग्र आईडी नंबर देंगे, आपके परिवार के सदस्यों का विवरण वहां प्रस्तुत हो जाएगा।
अब आपको अपने परिवार के उन सदस्यों का चयन करना होगा जो आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेंगे।
इसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में जरूरी जानकारी देकर सबमिट करना होगा।
इसके बाद आपको अपने द्वारा भरे गए फॉर्म को दोबारा ध्यान से जांचना होगा और सबमिट करना होगा।
अब आपको इसकी रसीद मिल जाएगी जिसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेकर या प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें ताकि जरूरत के समय यह आपके काम आ सके।
अब आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया होगी जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी। अब यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही पाई गई तो इस विभाग द्वारा आपको एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए आपको पोर्टल पर मौजूद अपडेट विकल्प पर क्लिक करना होगा और यहां मोबाइल नंबर और ओटीपी भरकर संशोधन करना होगा।
अब आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आपके पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र बनने की सूचना दी जाएगी, जिसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
प्रश्न 1. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना किस राज्य के श्रमिकों के लिए है?
उत्तर -यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए है।
प्रश्न 2. क्या मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का कोई हेल्पलाइन नंबर है?
उत्तर-0755-2700800
प्रश्न 3. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना पोर्टल क्या है?
उत्तर: kamgarsetu.mp.gov.in/
प्रश्न 4. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में आयु सीमा क्या है?
उत्तर : आयु सीमा 18 से 55 वर्ष
प्रश्न 5. मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत कितना लोन मिलता है?
उत्तर: 10 हजार रुपये
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना |
इसे कब लॉन्च किया गया था | जुलाई 2020 |
किसके द्वारा लॉन्च किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे | मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्यमी और प्रवासी मजदूर |
सहायता कोष | 10,000 रुपये का लोन |