अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट, अंतिम तिथि, सूची, दस्तावेज, पात्रता मानदंड, आवेदन कैसे करें, आवेदन पत्र

अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021

अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट, अंतिम तिथि, सूची, दस्तावेज, पात्रता मानदंड, आवेदन कैसे करें, आवेदन पत्र

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत सरकार ने हरियाणा राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ कैसे और किसे दिया जाएगा या इन दस्तावेजों को जमा करके इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलेगी।

डॉ बी आर अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना शुरू की गई:-
इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में रहने वाले उन गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास अपना घर है लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपने घर की मरम्मत या नवीनीकरण करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार आवेदन पत्र भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

डॉ. बी.आर. का मुख्य उद्देश्य अम्बेडकर आवास योजना :-
दरअसल, इस योजना के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, जिसका सीधा सा अर्थ है ऐसे घरों की देखभाल करना जो देखभाल के अभाव में खंडहर हो गए हैं। इस योजना के तहत मुख्य रूप से विभिन्न जातियों और अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को अपने घरों की मरम्मत के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे अपने घर को मजबूत कर सकें और उसमें रह सकें।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड:-
डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनकी पूरी सूची नीचे दी गई है।


इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी ही उठा सकते हैं। :-
इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
घर का रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जो अपने घर की मरम्मत कराना चाहता है।
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने घरों की मरम्मत के लिए दी जाएगी।
इस योजना में केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभार्थी बनाया जाएगा जिन्हें पहले किसी भी विभाग से मरम्मत के लिए पैसा नहीं मिला हो।
आवेदक के पास केवल एक ही घर होना चाहिए।
इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद यदि आप प्राप्त राशि का उपयोग अपने घर की मरम्मत के लिए करते हैं, तो आपको घर का उपयोगिता प्रमाण अपने नजदीकी विभाग में जाकर जमा करना होगा।
इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले उन ग्रामीण लोगों को मिलेगा जिनके पास 50 वर्ग गज जमीन है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों जिनके पास 35 वर्ग गज जमीन है।

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी, जिनकी सूची नीचे दी गई है।


आवेदक व्यक्ति का बीपीएल राशन कार्ड जिस पर मकान मालिक का नाम हो
आवेदक का मतदाता पहचान पत्र
घर के मालिक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
मकान पंजीकरण दस्तावेज
आय प्रमाण पत्र
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक के स्वयं के नाम पर बैंक खाता और उसकी पासबुक
आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
यदि आवेदक विधवा है तो उसके पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
परिवार पहचान पत्र

हरियाणा अम्बेडकर आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया (पंजीकरण प्रक्रिया) :-
भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए विभिन्न चरणों का पालन करना होगा।

इस योजना के तहत आवेदन पत्र बहुत ही आसान तरीके से भरा जाएगा जिसके लिए आपको सरल पोर्टल पर जाना होगा।
आपको इस योजना से संबंधित अंत्योदय सरल पोर्टल के लिंक saralharayana.gov.in पर क्लिक करना होगा।
मुख्य पृष्ठ पर ही आपको साइन इन हियर का विकल्प दिखाई देगा, जहां आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
इसके नीचे लिखे कैप्चा कोड को भरकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा।
अगर आप उस पोर्टल पर पहली बार गए हैं तो साइन इन हियर विकल्प के नीचे आपको रजिस्टर हियर बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना पूरा नाम, अपने घर का पता, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपने द्वारा बनाया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा।
उसके बाद आपसे आपके राज्य का नाम भी पूछा जाएगा, जिसे भरने के बाद आप नीचे दिए गए कोड को भरकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
एक बार जब आप पोर्टल में अपना पंजीकरण करा लेंगे तो आप इस योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना होगा।
इस पेज पर आपको दाहिनी ओर एक सर्च बार दिखाई देगा जिस पर आपको एससी और विमुक्त जनजातियों के लिए आवास योजना सर्च करना होगा। क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन लिंक मिलेगा।
उसके बाद जैसे ही आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो आपको अपना आवेदन पत्र उचित जानकारी के साथ सही-सही भरना होगा।

अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना FAQ
प्रश्न- डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा राज्य सरकार से कितनी राशि प्राप्त होगी?
A- 80000 रूपये

प्रश्न- यदि किसी व्यक्ति का घर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसे अपनी कितनी जमीन की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी?
A- 50 वर्ग गज

प्रश्न- घर की मरम्मत कराने के लिए घर कितना पुराना होना चाहिए?
A- 10 वर्ष या उससे अधिक

प्रश्न- इस योजना के तहत किन परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी?
ए- अनुसूचित जाति, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और बीपीएल कार्ड धारक परिवार।

नाम अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021
घोषित हरियाणा राज्य सरकार
लाभार्थियों गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता
पंजीकरण की आरंभ तिथि
पंजीकरण की अंतिम तिथि ना
फ़ायदा गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता
उद्देश्य गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता
आधिकारिक साइट saralharyana.gov.in