मुख्यमंत्री राजश्री योजना2023

ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड, टोल फ्री नंबर

मुख्यमंत्री राजश्री योजना2023

मुख्यमंत्री राजश्री योजना2023

ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड, टोल फ्री नंबर

राजस्थान सरकार ने राज्य में भ्रूण हत्या की घटनाओं को कम करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों को अपनी लड़कियों को शिक्षित करने और सही उम्र में उनकी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिन परिवारों में लड़की का जन्म होगा, उन्हें 12वीं कक्षा पूरी करने तक किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं:-
बेटियों को आर्थिक सहायता – राजस्थान सरकार बेटियों के परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करेगी, ताकि वे बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकें और उन्हें अच्छा भविष्य दे सकें। यह वित्तीय सहायता उन लड़कियों को मिलेगी जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो। राज्य सरकार प्रत्येक लड़की को कुल 50,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
किस्तों में किया जाएगा भुगतान- आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, यह साफ है कि राज्य सरकार चाहती है कि जिन लड़कियों के परिवारों को यह आर्थिक सहायता मिलेगी, वे उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए ही करें. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का दुरुपयोग न हो, सरकार चयनित परिवारों को किश्तों में सहायता प्रदान करेगी।
जिनका जन्म और पढ़ाई-लिखाई राजस्थान में हुई हो- इस योजना का लाभ देने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी राजस्थान का निवासी हो. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जो राजस्थान या राज्य की सीमा के भीतर पैदा हुई हों और सरकारी स्कूल में पढ़ी हों।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रता मानदंड
यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में एक साथ शुरू की गई है, लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों में आता है।


केवल लड़कियों के लिए – जैसा कि नाम से पता चलता है, योजना के निर्देशों में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यह योजना केवल लड़कियों के लिए है। वे ही इसमें पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं।
जन्म तिथि – मुख्यमंत्री राजश्री योजना की निर्देश पुस्तिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस योजना के तहत केवल वही माता-पिता अपनी बेटी का पंजीकरण करा सकते हैं जिनका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ हो।
राजस्थान अधिवास - केवल राजस्थान में रहने वाले माता-पिता ही इस योजना के तहत अपने बच्चे का पंचीकरण करवा सकते हैं, उनके पास राजस्थान राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
सरकारी अस्पताल में जन्मी – योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जिनका जन्म राज्य के किसी भी हिस्से के सरकारी अस्पताल में हुआ है। घर पर प्रसव होने की स्थिति में वे लड़कियां इस योजना के लाभ से वंचित हो जायेंगी. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियां भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी।
भामाशाह कार्ड धारक – जब यह योजना पहली बार लागू की गई थी, तब पहली और दूसरी किस्त के लिए आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड अनिवार्य नहीं था। लेकिन 15 मई 2017 के बाद इसमें संशोधन किया गया और इसके बाद योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे भामाशाह धारक के बैंक खाते में दी जाने लगी।
महिला के गर्भवती होने के बाद प्रसव से पहले उसे अपनी जानकारी नजदीकी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता को देनी होगी, जहां उसे अपने भामाशाह कार्ड और उसमें पंजीकृत बैंक का विवरण देना होगा।
जिनके पास भामाशाह कार्ड नहीं है, उन्हें पहले इसका पंचीकरण कराना होगा। इसका आवेदन नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना विशेष मानदंड (कुछ विशेष शर्तें पात्रता) :-
यदि किसी माता-पिता की 2 से अधिक लड़कियाँ हैं, तो भी वे इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। तीसरी बेटी को भी पहली दो किस्तों का लाभ मिलेगा, लेकिन आगे की किश्तों का लाभ उसे नहीं मिलेगा।
किसी भी परिवार में पूरी किस्त का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार में अधिकतम 2 लड़कियाँ जीवित हैं।
यदि किसी कारणवश किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे पहली दो किस्तों का लाभ पहले ही मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में यदि उन माता-पिता की अगली संतान लड़की है, तो उसे पूरी किस्त का लाभ मिलेगा। पूरी योजना.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
योजना में अपनी पात्रता साबित करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिन्हें आपको पंजीकरण के समय फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो पंजीकरण के समय मौजूद होना चाहिए।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन प्रक्रिया (आवेदन पत्र प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें)
पहली किस्त के लिए आवेदन- योजना के लिए महिला को प्रसव से पहले अपना नाम आंगनवाड़ी में पंजीकृत कराना होगा, जहां उस बच्चे के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। प्रसव के बाद पहली किस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जांचों के बाद लाभार्थी को दी जाएगी।
दूसरी किस्त के लिए आवेदन - योजना की दूसरी किस्त जन्म के एक वर्ष बाद सभी टीकाकरण के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। दूसरी किस्त के लिए टीकाकरण के बाद बच्चे का कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
यदि प्रसव के दौरान या उसके बाद बच्चे की मां की मृत्यु हो जाती है, तो दी गई राशि पिता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो जो भी बच्चे का आधिकारिक अभिभावक होगा, वित्तीय सहायता उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पंजीयन प्रसव से पूर्व आंगनबाडी में एक साथ किया जाता है, दो बार अथवा अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी.
तीसरी किस्त - तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान मिलेगी। इसके लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ बच्चे का स्कूल प्रवेश प्रमाणपत्र और माता-पिता के दो बच्चे होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
चौथी, पांचवीं और छठी किस्त - इन किस्तों के लिए भी आवेदक को ई-मित्र केंद्र जाना होगा, जहां आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जहां उन्हें स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। छठी किस्त 12वीं पास करने के बाद मिलती है, जिसके लिए फॉर्म के साथ बच्चे की अंतिम परीक्षा का रिजल्ट अपलोड करना अनिवार्य है।

नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना
राज्य राजस्थान
घोषणा तारीख मार्च 2016
योजना किस अवसर पर आइ महिला दिवस
घोषणा की गई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
योजना की देखरेख महिलाओं और बाल विकास विभाग
आधिकारिक साइट wcd.rajasthan.gov.in/
Rajshree.aspx
टोलफ्री नंबर (Helpline number) 18001806127,
0141-5196302,5196358
प्रोत्साहन राशि 50000/- (6 किश्त में)
लाभार्थी लड़कियां (Only girl child)