मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें, आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें, आवेदन कैसे करें
राजस्थान की नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की घोषणा की है, यह एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसमें युवाओं को मासिक भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान की नई कांग्रेस सरकार ने इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 में ही कर दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण यह योजना ठीक से लागू नहीं हो पाई. अब सरकार ने इस योजना के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. राजस्थान के बेरोजगार लोग अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जल्द ही उन्हें भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान नियम (मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान लाभ) :-
उद्देश्य – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को उनका अधिकार दिलाकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आज के समय में शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, देश के अधिकतर लोग अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं। युवा पैसा कमाने और बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हर कोई अच्छी नौकरी का सपना देखता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वह निराश हो जाता है। कई युवा इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आ जाते हैं. युवा देश का भविष्य हैं और सरकार उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
बेरोजगारी भत्ता राशि – राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडरों को 4500 रुपये और पुरुषों को 4000 रुपये दो साल की अवधि के लिए देगी। इससे बेरोजगार लोगों को इन दो वर्षों में अच्छा रोजगार पाने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा। पहले यह भत्ता 3500 से 3000 रुपये था जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ा दिया गया है.
अवधि – राजस्थान सरकार यह बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक देगी। इस बीच अगर किसी को नौकरी मिल जाती है या वह अपना खुद का काम शुरू कर लेता है तो भत्ता उसी वक्त बंद हो जाएगा. (यदि कोई धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और विभाग को गुमराह करके आवेदन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।)
अक्षत बेरोजगारी भत्ता योजना का पंजीकरण कार्य फरवरी 2019 से शुरू किया जाएगा, भत्ता राशि फरवरी 2019 से ही अभ्यर्थी के खाते में भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पात्रता नियम (पात्रता मानदंड एवं दस्तावेज)
राजस्थान का मूल निवासी – लाभार्थी को योजना के तहत राशि तभी मिलेगी जब वह राजस्थान राज्य का निवासी हो। इसके लिए लाभार्थी को अपना निवास पत्र दस्तावेज के रूप में रखना होगा।
आयु सीमा – योजना के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। केवल इस आयु वर्ग के लोग ही इस योजना के लिए पात्र हैं। 21 से 30 वर्ष के पुरुष (सामान्य), 21 से 35 वर्ष की महिलाएं, विकलांग (दिव्यांग), एसटी, एससी इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी को अपनी उम्र साबित करने के लिए फॉर्म के साथ अपनी 10वीं की मार्कशीट जमा करनी होगी।
शिक्षा – केवल स्नातक पास लाभार्थी ही इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर कोई मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा.
लाभार्थी को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उसने कक्षा 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई राज्य के अंदर स्थित किसी कॉलेज स्कूल से की हो, अगर उसने दूसरे राज्य से पढ़ाई की है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म के साथ उन्हें 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री भी जमा करनी होगी.
यदि किसी महिला के पास कॉलेज की डिग्री दूसरे राज्य से है, लेकिन उसकी शादी राजस्थान के मूल निवासी से हुई है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
आय सीमा - लाभार्थी के परिवार (माता-पिता या पति/पत्नी) की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
लाभार्थी किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा न हो।
किसी भी लाभार्थी को कम से कम एक वर्ष के लिए अपने जिले के रोजगार विभाग में पंजीकरण कराना होगा। अगर इस एक साल में नौकरी नहीं मिलती है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. भत्ता पाने की स्थिति में भी लाभार्थी को सेवायोजन विभाग में अपना पंजीकरण कराते रहना होगा।
इस योजना के तहत परिवार में 2 से अधिक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार से केवल 2 लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए 2009 में अक्षत कौशल योजना शुरू की थी। कोई भी लाभार्थी अक्षत कौशल योजना या बेरोजगारी भत्ता योजना (2012) के लिए आवेदन कर सकता है।
यदि कोई लाभार्थी किसी राज्य या केंद्र योजना के तहत छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी पर कोई पुलिस केस लंबित नहीं होना चाहिए।
राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि वह 2 साल में अधिकतम 1.6 लाख पात्र बेरोजगारों को ही लाभ देगी. इससे ज्यादा आवेदन आने पर सरकार अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता देगी.
ट्रांसजेंडरों को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास स्नातक की डिग्री होगी। यह डिग्री राजस्थान राज्य में स्थापित किसी भी कॉलेज से होनी चाहिए।
अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents List) –
आवेदक को अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। इसके अलावा आवेदक को सभी मार्कशीट भी जमा करनी होंगी। दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को इससे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। राजस्थान में किसी भी योजना के लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य है। सरकार ने भामाशाह से जुड़ी कई योजनाएं लागू की हैं. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से कैसे जुड़ें इसकी सही जानकारी यहां पढ़ें।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना चयन प्रक्रिया (मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के लिए चयन कैसे करें) –
हर साल 1 जुलाई को विभाग चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा. राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत नियम बनाया है कि यह राशि हर साल अधिकतम 1 लाख लोगों को ही दी जाएगी।
यदि 1 लाख से अधिक लोग योजना के लिए पात्र हैं, तो रोजगार विभाग अधिक उम्र वालों को पहली प्राथमिकता देगा।
अगर एक लाख से कम आवेदकों का चयन होता है तो सभी को भत्ता मिलेगा और 6 महीने बाद यानी 1 जनवरी को दोबारा चयन प्रक्रिया की जाएगी.
एक साल बीत जाने के बाद आवेदक को 1 जुलाई से पहले अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा. इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा.
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रक्रिया (मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करें)
आवेदन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान की आधिकारिक साइट पर जाएं, वहां “बेरोजगारी भत्ता” पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें।
यहां एक नया पेज खुलेगा, जिसमें पहली बार आवेदन करने के लिए साइट पर रजिस्टर करें और एसएसओ आईडी बनाएं।
अब रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी सभी निजी जानकारी दर्ज करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं।
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगा।
अब आवेदक को इस लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक साइट पर लॉग इन करना होगा, फिर इस योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और सभी विवरणों को ध्यान से जांचने के बाद सबमिट करना होगा। आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लें.
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन की स्थिति कैसे जांचें (How to check status)
आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने फॉर्म की स्थिति भी जांच सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन निम्नलिखित तरीके से जांचें -
आवेदक आधिकारिक साइट पर क्लिक करें।
यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर या जन्मतिथि दर्ज करें।
अंत में सर्च बटन पर क्लिक करें, इसके बाद नए पेज पर आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति का पता चल जाएगा।
सामान्य प्रश्न -
प्रश्न: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है?
उत्तर: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगारों को आर्थिक मदद यानि भत्ता प्रदान करने के लिए युवा संबल योजना शुरू की गई है। योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार लोगों को हर महीने पैसा दिया जाएगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: 0141-2373675
प्रश्न: राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना का क्या नाम है?
उत्तर: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
प्रश्न: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है?
उत्तर: 3000-3500 रु
प्रश्न: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता कब तक मिलेगा?
उत्तर: दो वर्ष तक
प्रश्न: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
उत्तर: ऑनलाइन आधिकारिक साइट
योजना | मुख्यमंत्री युवा संबल योजना |
पुराना नाम | अक्षत योजना |
लांच तारीख | फरवरी 2019 |
योजना शुरू करने की तिथि | जुलाई 2019 |
लागु की गई | रोजगार विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | बेरोजगार युवा वर्ग |
बेरोजगारी भत्ता | युवकों को – 4000 रूपये प्रतिमाह महिलाओं को – 4500 रूपये प्रतिमाह दिव्यांगजनों को – 4500 रूपये प्रतिमाह ट्रांसजेंडर को – 4500 रूपये प्रतिमाह |
कांटेक्ट नंबर (Helpline number) | 0141-2373675,2368850 |
ऑफिसियल पोर्टल वेबसाइट | employment.livelihoods.rajasthan.gov.in |