दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023
दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023: कितनी मिलती है, आवेदन पत्र, पात्रता, दस्तावेज़ की जानकारी,
दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023
दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023: कितनी मिलती है, आवेदन पत्र, पात्रता, दस्तावेज़ की जानकारी,
दिल्ली सरकार ने विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र शुरू कर दिया है। योजना के पात्रता नियम और आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी दी जा रही है। विधवा पेंशन योजना के तहत, सरकार हर महीने निराश्रित और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें पेंशन के रूप में हर महीने 2500 रुपये की राशि खाते में जमा की जाएगी।
यह एक आर्थिक मदद है जो विधवाओं को दी जा रही है, इसके अंदर 2500 रुपये मासिक पेंशन तय की गई है. योजना के सभी सत्यापन के एक माह बाद पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी। यह राशि आरबीआई या पीएफएमएस द्वारा हर तीन महीने में एक बार [त्रैमासिक] लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. लेकिन इन सभी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के लिए कुछ पात्रता नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना पात्रता:-
- दिल्ली के निवासी:
- योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की निवासी हैं और कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रही हों। इसके लिए लाभार्थी को सबूत के तौर पर जरूरी दस्तावेज देने होंगे.
- निराश्रित महिलाएँ:
- इस योजना का नाम विधवा पेंशन है लेकिन इसमें न केवल विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा बल्कि पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें भी पेंशन के समान राशि मिलेगी।
- आयु सीमा:
- योजना में आयु सीमा है, इसलिए योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है।
- गरीब परिवार :
- दिल्ली की इस विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
- बैंक खाता:
- विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा 2500 रुपये की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए खाता होना जरूरी है और खाते को आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है.
- विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी उनका नाम किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी सूची में नहीं है।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना दस्तावेज़:-
- योजना के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जरूरी माना गया है, जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज करना जरूरी है. इसके बिना आवेदन करने में दिक्कत आ सकती है.
- योजना में आयु संबंधी नियम हैं इसलिए प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र लाना जरूरी है ताकि उम्र की पुष्टि की जा सके।
- निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है क्योंकि पात्रता में नियम है कि आवेदक कम से कम 5 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए इसलिए इस नियम को प्रमाणित करना आवश्यक है।
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र देना इसलिए भी आवश्यक माना जाता है क्योंकि पारिवारिक आय आय पर निर्भर होती है, उनकी कुल आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें यह प्रमाण देना आवश्यक है कि आवेदक पहले या वर्तमान में किसी भी प्रकार की पेंशन योजना में शामिल नहीं है।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑफ़लाइन आवेदन:-
- सबसे पहले आपको नागरिक सेवा केंद्र जाना होगा, वहां से आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा।
- आवेदन पत्र भरें और उसके साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें और फिर उसी कार्यालय में जमा करें।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी इसका सत्यापन करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपको पेंशन राशि मिल जाएगी।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र और प्रक्रिया:-
- योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को आवेदन पत्र भरना होगा, इसके लिए लाभार्थी को इस लिंक पर जाना होगा।
- लिंक पर जाकर एक साइट खुलेगी, सामने “New User” पर क्लिक करें, इसके साथ ही एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप के ड्रॉप डाउन बॉक्स में विकल्प भर सकते हैं। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर भरें. इसके बाद कैप्चा भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सभी जानकारी सही-सही भरें। और फॉर्म को सबमिट करके आगे भेज दें।
- अगर आप पुराने यूजर हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें और यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरें और इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना आवेदन स्थिति:-
ऑनलाइन विधि-
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यहां आपको 'ट्रैक योर एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद इसमें कुछ जानकारी भरनी होगी जो वहां भी पूछी जाएगी.
इसके बाद आवेदन से संबंधित सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होगी।
ऑफलाइन तरीका-
इसके लिए आपको नागरिक सेवा केंद्र जाना होगा जहां आप अपने आवेदन से संबंधित जानकारी देकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर:-
- अगर आप इस योजना से जुड़े किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-23384573 और 011-23387715 पर कॉल कर सकते हैं।
- दिल्ली की इस विधवा पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी सबसे पहले पढ़ें। आप भी अपने सवाल पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे.
नाम | विधवा पेंशन योजना दिल्ली |
ऑनलाइन पोर्टल | Click here |
लाभार्थी | निराश्रित महिलाएँ [विधवा, तलाकशुदा] |
संचालित विभाग | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली |
पेंशन राशि | 2500 प्रति माह |
आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि | 12 दिसंबर |
अंतिम तिथी | 25 जनवरी |
हेल्पलाइन नंबर | 011-23384573 एवं 011-23387715 |