विकलांग पेंशन योजना लिस्ट उत्तर प्रदेश 2023
विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 2023 [Divyang Pension Yojana UP List] उत्तर प्रदेश विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना पंजीयन, आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री शिकायत नंबर
विकलांग पेंशन योजना लिस्ट उत्तर प्रदेश 2023
विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 2023 [Divyang Pension Yojana UP List] उत्तर प्रदेश विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना पंजीयन, आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री शिकायत नंबर
कोरोना वायरस की विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार ने विधवा बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को 3 महीने की अग्रिम पेंशन अपने तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी थी। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खुद के कार्यों को करने के लिए पेशन प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है और यह सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा निर्णय ऐसे लोगों के लिए लिया गया है।आज के इस लेख में हम आप सभी लोगों को विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 2021 के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि आप कैसे इस सूची को घर बैठे देख सकते हैं। इस विषय पर जानकारी को जानने के लिए लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। सरकार द्वारा दी जा रही दिव्यांग जनों को इस सहायता राशि से बहुत ज्यादा फायदा होगा और वे इसका लाभ उठा कर खुद को आत्मनिर्भर बना सकेंगे और साथ ही में उन्हें अपने किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए किसी के आश्रय पर निर्भर नहीं रहना होगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड धारक दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% या फिर इससे अधिक की होगी उन लोगों को सरकार हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता:-
- उत्तरप्रदेश का निवासी
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु
- 40% शारीरिक रूप से विकलांग
- परिवार की आय 1000 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण
- बैंक खाता की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकर की फोटो
यूपी विकलांग पेंशन पोर्टल:-
- उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके अधिकारिक पोर्टल में जाकर आवेदन करना होगा, आप इसमें सूची भी देख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन सूची 2022 की जांच कैसे करें:-
यदि आप दिव्यांग व्यक्ति हैं और आप दिव्यांग पेंशन योजना के सूची में नाम की जांच करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करें और इस सूची में आपको जिला वाइज रिपोर्ट दिखाई दी जाएगी और इसी हिसाब से आप अपना नाम भी इसमें देख सकते हैं। सूची में नाम को देखने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर पेंशन की सूची 2020-21 का लिंक दिखाई देगा और आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इतना करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और आपको यहां पर अपने जनपद, ब्लाक, विकासखंड, ग्राम पंचायत की डिटेल को दर्ज करना होगा।
- इतना करने के पश्चात आप वहां अपने दिव्यांग पेंशन की लिस्ट को देख सकते हैं और वहां पर आप अपने से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन:-
यदि आप दिव्यांग हैं और आप उत्तर प्रदेश सरकार के इस लाभकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाना है और फिर वहां पर दिव्यांग पेंशन के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन दे देना है। दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाना है और फिर उसके होम पेज को ओपन कर लेना है।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन नामक एक लिंक दिखाई देगा और आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब वहां पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा और आवेदन फॉर्म में आपको पूछी जा रही सभी प्रकार की जानकारियों को एक-एक करके ध्यान पूर्वक से भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी जा रही जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद और एक बार जानकारियों की पुष्टि करने के बाद हमें अपने आवेदन फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट कर देना है और इस प्रकार से आपका योजना में आवेदन पूरा हो जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन स्टेटस चेक:-
अगर आपने दिव्यांग पेंशन योजना में अपना आवेदन दे दिया है और आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको दिव्यांग पेंशन नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें आपको आवेदन की स्थिति नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक बार फिर से एक नया पेज खुलेगा और आपको यहां पर रजिस्टर नामक विकल्प दिखाई देगा और आपको इसी पर क्लिक करना होगा।
- अब यहां पर रजिस्टर करने के लिए आपको अपना दिव्यांग पेंशन योजना का पंजीकरण संख्या और अपने बैंक खाता संख्या को यूजरनेम और पासवर्ड की जगह पर दर्ज करना होगा।
- आप यहां पर कैप्चा कोड डालना है और फिर आपको आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है।
- अब लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको यहां पर आपके आवेदन से संबंधित सारी गतिविधियां और स्थिति दिखाई देने लगेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगों को हर महीने आर्थिक सहायता राशि को प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के जरिए प्रदेश के हजारों और लाखों दिव्यांग भाई बहनों को काफी हद तक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
FAQ
Q : कितने प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति अपना दिव्यांग पेंशन योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं ?
Ans : 40% या फिर से अधिक।
Q : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या करें ?
Ans : समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।
Q : दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सरकार कितने सहायता राशि लाभार्थियों को देती है ?
Ans : 500 रुपए प्रति महीना।
Q : दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें ?
Ans : इसके लिए आर्टिकल में लिखी गई जानकारी को विस्तार से पढ़ें।
Q : वर्ष 2021 में दिव्यांग लाभार्थियों को सरकार पेंशन के अंतर्गत कितनी सहायता राशि देगी ?
Ans : 500 रुपए हर महीना।
नाम | विकलांग पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री |
कब शुरू हुई | सन 2016 में |
यूपी दिव्यांग पेंशन अमाउंट | 500 रुपये |
यूपी दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर | 18004190001 |