हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन: पंजीकरण फॉर्म, पात्रता और लाभ

कई लोगों के लिए पशुपालन आय का जरिया है। यह अक्सर होता है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन: पंजीकरण फॉर्म, पात्रता और लाभ
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन: पंजीकरण फॉर्म, पात्रता और लाभ

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन: पंजीकरण फॉर्म, पात्रता और लाभ

कई लोगों के लिए पशुपालन आय का जरिया है। यह अक्सर होता है।

Haryana Livestock Insurance Scheme Launch Date: जुलाई 26, 2016

पशुपालन कई नागरिकों के लिए आय का एक स्रोत है। कई बार ऐसा होता है कि पशुओं की मौत के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है? इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस लेख को तब तक पढ़ें समाप्त।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा पशुपालन और दुग्ध विभाग द्वारा शुरू की गई है। यह योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह बीमा कवर गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर को प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए ₹25 से ₹100 तक का प्रीमियम देना होगा। इस प्रीमियम के भुगतान के बाद इन सभी जानवरों को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि इस 3 वर्ष की अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशु को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक नि:शुल्क ले सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी। इस योजना से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 की एक खास बात यह है कि इस योजना के तहत एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 100000 पशुओं को कवर किया जाएगा, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुधन मालिकों को बीमा कवर का लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालक नागरिकों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण उनके पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी। इसके लिए बीमा कंपनी द्वारा पशुधन बीमा योजना के तहत लाभार्थी पशुपालकों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह लाभ लाभार्थियों को पशुधन बीमा योजना में शामिल पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होने पर ही दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को अपने पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना होगा। पशुधन बीमा योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट pasudhanharyana.gov.in पर पूरी करनी होगी।

राज्य के पशुपालक जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया को कैसे पूरा कर पाएंगे, और योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा और वे इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। वह हमारे लेख के माध्यम से विस्तृत जानकारी जान सकेंगे कि किस पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ किन परिस्थितियों में मिलेगा?

  • किसी जानवर के करंट लगने की स्थिति में
  • नहर में डूबना
  • बाढ़ के कारण मृत्यु के मामले में
  • आग लगने की स्थिति में
  • वाहन से टक्कर होने की स्थिति में
  • प्राकृतिक आपदा के कारण
  • रोग से मृत्यु के मामले में
  • किसी कारणवश दुर्घटना में हुई मौत

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ और विशेषताएं

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है।

यह योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई है।

इस योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

यह बीमा कवर गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर को प्रदान किया जाएगा।

इसके लिए पशुपालकों को प्रीमियम देना होगा।

प्रीमियम राशि ₹25 से ₹100 तक होती है।

प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

यदि इस अवधि के दौरान पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक नि:शुल्क ले सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत करीब एक लाख पशुओं को कवर किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशु मालिक को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।

इस योजना से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता

  • पशुपालक के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को कवर किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक नि:शुल्क ले सकते हैं।

पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • निवास का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। जिसके माध्यम से सरकार राज्य के पशुपालन नागरिकों को उनके पशुओं की मृत्यु से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करती है ताकि पशु मालिक जो पशु के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। पशुपालन को किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक नागरिकों को योजना में 25 से 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा, जिसके बाद उनके पशुओं को तीन साल तक की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, इसलिए कि यदि इन तीन वर्षों की अवधि है यदि इस अवधि के दौरान उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो वे बीमा राशि के लिए दावा कर सकेंगे। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले पशुओं के लिए सरकार द्वारा किसानों को 5000 से 88,000 रुपये तक की अलग-अलग मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनके पशुओं को सुरक्षित बीमा प्रदान करना है। राज्य के जिन किसानों के पशुओं की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, उन सभी किसानों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपने पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से राहत पाने के लिए। सरकार उन्हें उनके पशुओं के अनुसार मुआवजे की राशि प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पशुपालन पर निर्भर है, को वित्तीय नुकसान से बचाया जाएगा, ताकि वे बिना किसी वित्तीय समस्या के अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई "हरियाणा पशुधन बीमा योजना" के माध्यम से वह व्यक्ति जो राज्य में पशुधन किसान है। इन सभी का गाय-भैंस आदि का बीमा कराया जा रहा है। इससे पहले राज्य में यदि किसी व्यक्ति की गाय भैंस की बीमारी से मृत्यु हो जाती थी, तो राज्य के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। और कई बार लोग अपने पशुपालन का काम बंद कर देते थे। लेकिन अब आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब आप इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 के लिए आवेदन करके अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है, आपको योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा, इसका उद्देश्य, पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज , आवेदन पत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तभी आपको योजना का लाभ मिल पाएगा।

आपको बता दें कि हरियाणा पशुपालन बीमा योजना हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर की बीम बनाई जा सकती है। आदि। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पहले आवेदकों को 25 रुपये से 100 रुपये तक का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम का भुगतान करके लाभार्थियों को उनके सभी पशुओं के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि किसी कारण से पशु की मृत्यु हो जाती है तो इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 के तहत पशु के मालिक को मुआवजा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के नागरिकों को योजना का लाभ मुफ्त दिया जाएगा। हरियाणा राज्य में पशुपालन का काम करने वाले लोग। वह इस पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा राज्य में इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना होगा। वहीं, हरियाणा पशुधन योजना के तहत यदि किसी कारण से अचानक पशुपालन की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा उस समय पशुओं के आधार पर मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और लोग आगे भी अपना धंधा जारी रखेंगे। इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना को शुरू करने का उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों के पशुओं को सुनिश्चित कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

एक बेरोजगार व्यक्ति जो उपर्युक्त योजना के तहत लाभ लेना चाहता है, वह सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है। इसके अलावा, आवेदक अपना आवेदन स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई दिशा केंद्र आदि के माध्यम से जमा कर सकता है। आवेदन के लिए उपरोक्त दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।

हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 है। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा के पशुपालकों के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा राशि पशु मालिकों को दी जाएगी। saralharyana.gov. में। किन परिस्थितियों में मुआवजा राशि, योजना के तहत मुआवजे की राशि, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और बहुत कुछ, इस लेख को पूरा पढ़ें।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना हरियाणा के तहत पशुओं की मौत की स्थिति में पशु मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराना होगा। इसके अलावा, इन जानवरों पर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। योजना में दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु को शामिल किया गया है, इनमें भेड़, बकरी, भरवां जानवर शामिल हैं। पशु मालिकों को गाय, भैंस, बैल और ऊंट पर 100 रुपये और भेड़ और बकरियों आदि पर 25 रुपये का प्रीमियम देना होगा। योजना के तहत, यदि जानवरों की निम्नलिखित परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो पशु पति को मुआवजा दिया जाएगा। रकम:-

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल और ऊंट को सुनिश्चित करना होगा। बड़े जानवरों को 100 रुपये और छोटे जानवरों को 25 रुपये का प्रीमियम देना होगा। हरियाणा के पशुपालन और दुग्ध विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जानवरों को उनके मालिकों की मृत्यु के बाद उनके मालिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। राज्य सरकार ने एक लाख पशुओं को बीमा कवर देने का फैसला किया है।

भारत में आय के कई स्रोत हैं, जिसमें पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के साथ-साथ देश के कई नागरिक पशुपालन को भी अपनी आय का स्रोत बनाते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जानवरों को पालने वाले लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसी जानवर की मौत या किसी जानवर की दुर्घटना जैसी अनपेक्षित घटना। ऐसी ही कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुओं को उनकी सुरक्षा के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा पशुओं की सुरक्षा या कवर के लिए शुरू की गई थी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा यहां 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पशुओं को सुरक्षा के रूप में बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह बीमा योजना कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, सुअर, बैल और बैल को प्रदान की जाएगी। हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसमें ₹25 से ₹100 तक की राशि देनी होगी। इस राशि का भुगतान करने के बाद बीमित पशु को तीन साल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि पशु का बीमा कराने के बाद तीन वर्ष के अंतराल के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोग मुफ्त में ले सकते हैं।

योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना
शुरू किया हरियाणा सरकार द्वारा
आरंभ करने की तिथि 29 जुलाई 2016
concerned department पशुपालन और डेयरी विभाग
साल 2022
आवेदन माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी राज्य के सभी पशुपालक
उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु पर
बीमा कवर का लाभ प्रदान करना
श्रेणी राज्य सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in