विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश 2023
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश 2023, (आवेदन फॉर्म ऑनलाइन, योग्यता, छात्र लिस्ट सूचि, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर)
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश 2023
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश 2023, (आवेदन फॉर्म ऑनलाइन, योग्यता, छात्र लिस्ट सूचि, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर)
युवाओं को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बेहतर शिक्षा का लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है. इसके लिए वे विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति समृद्ध न होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ हैं. किन्तु देश की सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि देश के नागरिकों का विकास हो. मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के सपने को साकार करने के लिए विदेश में अध्ययन करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कई स्कॉलर्शिप स्कीम चलाती हैं जिनमें से यह एक हैं विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना.
उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन :-
इस योजना के तहत, चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना को लांच करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या :-
इस योजना में शुरुआत में 10 छात्रों का चयन किया जाता था, जोकि विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. किन्तु हालही में इसमें कुछ संशोधन किया गया है. अब विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 50 छात्रों का चयन किया जायेगा.
विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए :-
इस योजना के माध्यम से उन उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उच्च अध्ययन जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रम या विदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में शोध की डिग्री या पोस्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं. इससे उन्हें अपने सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी.
प्रोत्साहन राशि :-
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र एवं चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. किन्तु इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अनुसार समय – समय पर दी जाने वाली वित्तीय सहयता की दर अलग – अलग हो सकती है.
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना पात्रता :-
इस योजना के अनुसार विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को इसका हिस्सा बनने के लिए कुछ पात्रता मापदंड को अपनाना होगा, जोकि इस प्रकार है –
- पोस्ट शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए :- पोस्ट शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न या 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है. और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के साथ सेकंड डिवीज़न और शोध डिग्री (पीएचडी) के साथ सम्बंधित क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक है.
- पीएचडी की डिग्री के लिए :- सभी उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न या 60% अंक या उससे अधिक प्राप्त करना चाहिए. और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के साथ सेकंड डिवीज़न और दो साल की टीचिंग / शोध / सम्बंधित क्षेत्र में पेशेवर अनुभव / एम फिल डिग्री आदि प्राप्त करना आवश्यक है.
- पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए :- संबंधित ग्रेजुएशन परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न या 60% अंक या उसके बराबर होने चाहिए. और निर्धारित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 55% अंकों के साथ दूसरा डिवीज़न प्राप्त करना आवश्यक है. पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के किसी भी कोर्स का चयन करने पर उम्मीदवारों के लिए योग्यता मापदंड समान ही हैं.
- मध्यप्रदेश का निवासी :- इन सभी पात्रता मापदंड के साथ ही यह सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल रूप से निवासी हो. इसके बिना उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा.
- आयु सीमा :- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र आवेदन के वर्ष में 1 जनवरी को 18 साल के अधिक एवं 35 साल से कम होनी चाहिए. कुछ मामलों में 10 साल की उम्र की छूट का प्रस्ताव दिया जाता है. यह केवल तभी दिया जाता है जब विशेष स्थिति में कमिटी द्वारा सिफारिश की जाती है.
- आय सीमा :– आवेदन करने वाले उम्मीदवार या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की कुल वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा केवल एक उम्मीदवार एक समय के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य होगा.
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना दस्तावेज:-
- मूल निवासी प्रमाण पत्र :- सबसे पहले आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म के साथ अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी अटैच करना आवश्यक है. जोकि उनके मध्यप्रदेश के नागरिक होने का सबूत होगा.
- जाति प्रमाण पत्र :- यह योजना पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए शुरू की गई है इसलिए सभी उम्मीदवारों को उनका जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक है.
- पहचान का प्रमाण :– किसी भी योजना या अनुदान प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को अपनी पहचान देना आवश्यक होता है. इसके लिए उन्हें अपनी पहचान देने के लिए आधार कार्ड की कॉपी जमा करना आवश्यक है.
- आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में गरीब छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाना है, उम्मीदवार के परिवार में किसी भी सदस्य की आय 5 लाख रूपये से कम हो, यह साबित करने के लिए उन्हें आपना आय का प्रमाण देना होगा.
- बीपीएल कार्ड :- आवेदक को अपना गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड प्रदर्शित करना होगा, जोकि यह साबित करे कि आप पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं.
- बैंक की पासबुक :- आवेदक को मिलने वाली प्रोत्साहन की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी. इसके लिए उन्हें अपनी बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जैसे एमआईसीआर कोड, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर उल्लेखित की हुई बैंक की पासबुक की कॉपी जमा करनी आवश्यक है.
- पैन कार्ड :- किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए सरकार ने पैन कार्ड नंबर को ज्यादा महत्व दिया है. इसलिए इसके लिए भी आवेदक को अपना पैन कार्ड नंबर देना आवश्यक है.
- अकेडमिक प्रमाण पत्र :- चूकी यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए शुरू की गई है. तो आवेदकों को अपनी पूर्व शिक्षा का प्रमाण देना आवश्यक है. इसके लिए वे अपना अकेडमिक प्रमाण पत्र यानि जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है उनका प्रमाण जमा कर सकते हैं.
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना ऑफिसियल वेबसाइट एवं फॉर्म:-
विदेशों में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले आवेदकों को फॉर्म प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा. यहाँ जल्द ही आवेदन फॉर्म को अपडेट किया जायेगा, इसका नोटिफिकेशन समाचर पत्र में जारी हो जायेगा, जिसके बाद आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं.
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना पंजीकरण :-
- इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदकों के लिए जल्द ही आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया जायेगा, इसमें आवेदकों को अपनी सभी अकेडमिक एवं व्यक्तिगत जानकारी सही – सही भरनी होगी.
- इसके अलावा इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निकटतम कर्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.
- एक बार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदक का नाम सूची में नामांकित किया जायेगा. और अंत में इंटरव्यू राउंड होगा जिसे क्लियर करने के बाद आप विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते है.
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना टोल फ्री नंबर एवं:-
योजना के बारे में पूरी जानकारी और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक कमिश्नर, जनजातीय विकास, भोपाल या जिले के सहायक कमिश्नर या जिला आयोजक और जनजातीय कल्याण विभाग या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए वे इस नंबर (O)-2551514 / 2551517 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अधिक जानकारी वे इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर भी क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं.
गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है. अब उन्हें अपने भविष्य को लेकर वित्तीय समस्या की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इस योजना से छात्रों के विकास के साथ – साथ राज्य और देश का भी विकास होगा. इसी उद्देश्य से बालिकाओं के उत्थान के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना भी चलाई जा रही हैं.
FAQ
Q : विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश क्या है ?
Ans : छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई योजना है.
Q : विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश का लाभ किन छात्रों को मिल रहा है ?
Ans : मध्यप्रदेश के पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट शोध डिग्री एवं पीएचडी करने वाले छात्र.
Q : विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश का लाभ कितने छात्रों को मिलेगा ?
Ans : 50 विद्यार्थी
Q : विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश का लाभ छात्रों को कैसे मिलेगा ?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में आवेदन करके
Q : विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश में आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ans : bcwelfare.mp.nic.in/Public/OBC/ForeignStudy.aspx
नाम | विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश |
लांच | सन 2008 |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
योजना का संशोधन | जुलाई, 2018 |
योजना में बदलाव | 10 छात्रों के स्थान पर अब हर साल 50 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा |
संबंधित विभाग | पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
अधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
टोल फ्री नंबर | (O)-2551514 / 2551517 |